बिहार: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पाक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार के कोर्ट ने 10 लोगों को सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने दोषी श्रीचंद कुमार, गुड्डू मांझी एवं रंजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, प्रकाश रविदास, पिंटू रविदास, बबलू रविदास, सौरव कुमार, बीकू कुमार उर्फ राहुल, संजय कुमार, भूषण रविदास को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दोषियों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सात हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने 37D में 20 साल और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इससे पहले दोषी करार दिए गए 10 लोगों को गया केंद्रीय कारा से न्यायालय लाया गया। सजा के बाद सभी को केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। यह घटना 25 अगस्त 2018 की है।

बता दें कि अगस्त 2018 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। घटना की सूचना के पश्चात मुफस्सिल थाने की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

वारदात का वीडियो हुआ था प्रसारित
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मुफस्सिल थाने के एसआई राकेश कुमार के बयान पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्रसारित वीडियो के माध्यम से पुलिस ने सभी की आरोपियों की पहचान की थी। उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता और उसके स्वजन, चिकित्सक सहित 11 लोगों की गवाही कराई गई थी।

इस दौरान गया कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। कोर्ट के प्रवेश द्वार पर जांच-पड़ताल के बाद ही लोगों को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया गया।

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